“बिहार में शिक्षकों के लिए नया नियम: बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी, नहीं तो वेतन रोक”

पटना  : बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि वेतन का भुगतान भी अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही किया जाएगा।

 

सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना जरूरी

नए निर्देश के अनुसार, हर कार्य दिवस पर सभी कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी देर से पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लंच टाइम तय, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने लंच ब्रेक का समय भी निर्धारित कर दिया है। अब सभी अधिकारी और कर्मचारी दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक ही भोजन अवकाश ले सकेंगे। इस दौरान भी कर्मचारियों को नियमों का पालन करना होगा।

बिना अनुमति छुट्टी नहीं

नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना स्वीकृत अवकाश के कोई भी कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण और रिपोर्टिंग भी होगी सख्त

निर्देश के अनुसार, सभी विभागीय प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों और शाखाओं का निरीक्षण हर दो सप्ताह में करेंगे। इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर अपर मुख्य सचिव को प्रस्तुत करनी होगी।

स्पष्टीकरण और अनुशासन पर जोर

यदि कोई कर्मचारी देर से आता है या समय से पहले कार्यालय छोड़ता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके अलावा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर काम करना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति कार्यालय से बाहर पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, अनुशासन और समय पालन को मजबूत करना है।

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