दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों के सुनसान इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों के ऐसे हिस्सों जो सुनसान, अपर्याप्त रोशनी वाले या कम दृश्यता वाले हों—जैसे AC प्लांट रूम, बैक शिफ्ट वाले गेट, ईमारतों के पिछवाड़े—उनमें सुरक्षा व्यवस्था तेज हो। यह आदेश एक महिला के अत्यंत दुखद हमले के बाद दिया गया, जो अस्पताल के AC प्लांट रूम में हुई थी, और उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि उसकी मौत हो गयी।
न्यायालय ने कहा कि ‘पूर्व सहमति’ या किसी परिचित रिश्ते का यह मतलब नहीं कि हिंसा जायज हो सकती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल कर्मियों, विशेषकर महिला कर्मचारी, गंभीर रूप से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। न्यायालय ने बैकअप सुरक्षा गार्ड, CCTV कैमरे, बेहतर रोशनी और नियमित सुरक्षा सर्वेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।





