हरियाणा

हरियाणा सरकार ने अवैध वेस्ट डंपिंग पर ₹50,000 तक जुर्माने का प्रावधान लागू किया

राज्य में अवैध कचरा डालने पर अब व्यक्ति से लेकर बड़ी कंपनियों तक ₹5,000 से ₹50,000 तक जुर्माना देना होगा—यह निर्देश Haryana State Pollution Control Board व संबंधित नगर निगमों को जारी किया गया है।

 


हरियाणा सरकार ने 4 नवंबर को राज्य-संबंधित सभी नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे अवैध कचरा डंपिंग और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। इस नए नियम के अनुसार प्रथम उल्लंघन पर व्यक्तिगत जे वहीं पर ₹5,000 का जुर्माना होगा, दोबारा पर ₹10,000। वहीं थोक वेस्ट जनरेटर या संविदा एजेंसियों के लिए जुर्माना ₹25,000 से शुरू होगा और पुनरावतार पर ₹50,000 तक जाएगा।
निर्देश में कहा गया है कि उल्लंघन की रकम सीधे नगर निगम या HSPCB के खाते में जाएगी और इसे कचरा प्रबंधन व प्रसंस्करण प्रणालियों की ओर निवेश किया जाएगा। साथ ही, गैर-भुगतान मामले में यह राशि भूमि राजस्व बकाया के रूप में वसूली जाएगी। नगर निगमों को हर माह अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जनता को इस जुर्माने की जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है।
विशेष रूप से गुरुग्राम में नागरिक शिकायतें कई गुना बढ़ गई थीं, इस लिहाज़ से वहां की निगम ने इस माह 10,000 से अधिक चालान जारी करने का लक्ष्य रखा है। इस कदम को प्रदूषण नियंत्रण, सफाई एवं शहरी स्वास्थ्य-परिस्थिति में सुधार के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

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