बॉलीवुड

सुनील शेट्टी को मिला अंतरिम संरक्षण — पर्सनैलिटी राइट्स विवाद में राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनील शेट्टी को उनका पर्सनैलिटी राइट्स (छवि अधिकार) सुरक्षित करने हेतु अंतरिम आदेश जारी किया है।

 


सुनील शेट्टी ने दलील दी थी कि उनकी छवि का उपयोग एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो, अवैध विज्ञापनों और नकली मर्चेंडाइज के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इन अवांछित उपयोगों को रोका जाए।
आज अदालत ने एक “John Doe” ऑर्डर जारी करके अज्ञात और ज्ञात व्यक्तियों को शेट्टी की छवि का दुरुपयोग न करने का निर्देश दिया। इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि उनके नाम और पहचान का अनावश्यक उपयोग न किया जाए।
यह मामला इस समय मनोरंजन जगत और तकनीक-न्यायाधिकार विषयों का क्लासिक क्रॉसओवर बन गया है, क्योंकि एआई और डिजिटल प्लेटफार्मों पर सेलिब्रिटी इमेज संरक्षण एक बढ़ती चिंता विषय है।

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